माननीय न्यायालय- श्री मो0असलम देहलवी जेएमएफसी तहसील बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा थाना बेगमगंज के अपराध क्रमांक 233/2017 प्रकरण क्रमांक 77/2017धारा 294,323,324,506(दो) भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी भुजबल पिता महराज सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजुरिया बरामदगढ़ी बेगमगंज को धारा 324भादवि में दोषी पाते हुये 6 माह का सश्रम कारावास एवं एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया एंव धारा 325 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री माधव सिंह गौड़, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 23/05/17 को 3:30 बजे फरियादी हल्कूराम अपने घर पर उसकी पत्नी रामप्यारी के साथ बैठा था कि गांव का आरोपी भुजबल लोधी आया और गाली देकर बोला कि तू मुझ पर चादर चोरी का इल्जाम लगाता है इसी बात को लेकर आरोपी भुजबल ने हाथ में रखी छुरी फरियादी हल्कूराम को मारी जो उसके बायें हाथ की उंगली के बीच में लगी और खून निकलने लगा एंव दूसरी बार मारा जो कोहनी के उपर वाले हिस्से में चोट आकर खून निकलने लगा। फरियादी हल्कूराम गिर पड़ा तो झगड़ा रामरतन लोधी और रामप्यारी बाई तथा दुर्गाप्रसाद ने छुड़ाया तो आरोपी भुजबल भाग गया जाते-जाते बोला कि थाने में रिपोर्ट किया तो जान से खतम कर देंगे। उपरोक्त आधार पर थाना बेगमगंज के अपराध क्रं0 233/17 पर फरियादी हल्कूराम के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0