प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह की सटीक पैरवी और आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा होने पर आईजी श्रीमती दीपिका सूरी ने तीन मामलों के फैसले में हुई आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा होने पर प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। बता दे कि थाना पथरोटा (इटारसी) के अपराध में शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह द्वारा न्यायालय से आरोपियों को सजा दिलाने में मामले से सम्बंधित दस्तावेज और गवाहों को पेश कर और उनको जेल की सलाखों के पीछे कैद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। उनके इस कार्य की प्रशंसा स्वयं पत्र जारी कर नर्मदापुरम आईजी दीपिका सूरी ने की है। आईजी द्वारा शासकीय अधिवक्ता श्री भदोरियो को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया है। निम्न मामलों में भुरेसिंह कि सटीक पैरवी करने से आरोपियो को हुई आजीवन कारावास की सजा। अप. क्रमांक 06/2014 धारा-409 , 34 भादवि में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (इटारसी) द्वारा अभियुक्त नीलेश मेहतो पिता सुभाष मेहतो उम्र 37 साल निवासी ग्राम गोची तरोंदा थाना पथरोटा को दोषी पाते हुये दिनांक 08.06.2022 को निर्णय पारित कर “10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रू० 2000/- के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम में 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त गंभीर मामले में आपके द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करते हुये आरोपी की दोष सिद्वी कराए जाने में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। इस हेतु आई जी श्रीमति सूरी ने कहा कि आपके उक्त व्यवसायिक कार्य एवं उत्कृष्ट पैरवी की प्रशंसा करती हूँ तथा ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यो का निवर्हन करते हुए, शासन पक्ष का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। थाना केसला के अपराध क० 09/2014 धारा-307,302,34 भादवि एवं 25 आयुध एक्ट में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (इटारसी) जिला नर्मदापुरम द्वारा दिनांक 31.05. 2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त 01. सियाराम धुर्वे पिता भैयालाल धर्वे उम्र 33 साल, 02. माखन धर्वे पिता मौजीलाल उम्र 42 साल, 03. सजू धुर्वे पिता कुवरलाल धुर्वे उम्र 30 साल सभी निवासी ग्राम रेसलपाठा थाना केसला जिला नर्मदापुरम को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000 -1000 रू० के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त गंभीर मामले में आपके द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करते हुये आरोपी की दोषसिद्धी कराए जाने में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। वहीं
*थाना इटारसी के अपराध* कमॉक-457/2011 धारा-302,34 भादवि में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी जिला नर्मदापुरम द्वारा लच्छू उर्फ लक्ष्मण आ० राजेन्द्र प्रसाद उम्र 33 साल नि० नाला मोहल्ला इटारसी एवं अन्य 05 को दोषी पाते हुये दिनांक 30.12.2021 को निर्णय पारित कर “आजीवन कारावास के दण्ड एवं 2000-2000 रू० के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम में 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित” किया गया है। उक्त गंभीर मामले में आपके द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करते हुये आरोपी की दोषसिद्धी कराए जाने में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। अतः आपके उक्त व्यवसायिक कार्य एवं उत्कृष्ट पैरवी की “प्रशंसा” करती हूँ तथा ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यो का निवर्हन करते हुए, शासन पक्ष का सहयोग प्रदान करते रहेंगे।