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धोखाधडी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

by Manish Gautam Chiefeditor
September 1, 2022
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

विदिषा। (सिरोंज) माननीय न्यायालय सुश्री अपूर्वा ताम्रकार जेएमएफसी प्रथम श्रेणी द्वारा धोखाधडी करने वाले आरोपी राजेष सिंह राजपूत को धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

अभियेाजन कहानी इस प्रकार है कि, फरियादी द्वारा थाना सिरोंज में इस आषय का आवेदष पेष किया था कि उसने अपना पुराना ट्रेक्टर एमपी 40 एमए 2016 आइसर 480 मॉडल 2007 हेतु श्रीराम फायनेंस कंपनी से 1,20,000/- रूपये फायनेंस करवाए थे श्रीराम फायनेंस कंपनी से फायनेंस कराने के लिए सबसे पहले उसे आरोपी राजेष सिंह निवासी मानाखेडी फरियादी को मिला था जिसने उसे श्रीराम फायनेंस कंपनी से फायनेंस कराने को कहा था फायनेंस की कार्यवाही के दौरान पंजाब नेषनल बैंक शाखा सिरोंज के 05 खाली चैक उसके हस्ताक्षर कराकर राजेष सिंह ने प्राप्त कर लिये थे। कंपनी द्वारा उसके खाते में दिनांक 25/07/2011 को 1,20,000 रूपये जमा करा दिये गए थे। चैक क्रमांक 410249 से ही उक्त राषि 1,20,000 रूपये उसे बगैर ज्ञान के राजेष सिंह द्वारा बैंक से निकाल लिए गए थे। उक्त बात का ज्ञान फरियादी को बैंक जाने पर पता चला की राजेष सिंह ने उक्त राषि निकाल ली है जब उसने राजेष सिंह राजपूत से संपर्क किया तो राजेष राजपूत ने 11,800 रूपये का हिसाब दिया तथा 1500 रूपये नगद देकर 1,07,700 रूपये देने का पर्चा लिखकर उसे दिया था तथा बाकि पैसे बाद में देने का आष्वासन दिया था । इसके बाद फरियादी द्वारा बार-बार संपर्क करने पर राजेष द्वारा रूपये देने से मना कर दिया । तत्पष्चात उसके द्वारा श्रीराम फायनेंस कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी के कर्मचारी प्रषांत शर्मा ने बताया कि राजेष उनकी कंपनी का कर्मचारी नही है उसके द्वारा किये गए इस गलत कार्य के बारे में कंपनी भी उसके विरूद्ध कार्यवाही करेगी। पूर्व में उसे श्रीराम कंपनी के कर्मचारियों पर शंका थी परंतु उसे पूर्ण रूप से पता चल गया था कि उसके साथ राजेष सिंह राजपूत निवासी मनाखेडी ने धोखाधडी कर 1,20,000 रूपये का नुकसान पहुचाया है।
आरोपी के विरूद्ध थाना सिरोंज में धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और अपराध विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया ।
न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण उपरांत आरोपी राजेष सिंह राजपूत को धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, उक्त प्रकरण की पैरवी मनीष वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिरोंज द्वारा की गई तथा न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक राहुल लोधी द्वारा प्रकरण में समंस जारी किये गए।

(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0

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