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Home मध्यप्रदेश कटनी

समय पर ट्रेड लाइसेंस और नवीनीकरण कराना अनिवार्य, निगम प्रशासन की अपील*

by Manish Gautam Chiefeditor
August 6, 2026
in कटनी
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समय पर ट्रेड लाइसेंस और नवीनीकरण कराना अनिवार्य, निगम प्रशासन की अपील*
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कटनी – नगर में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण बनाने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम कटनी ने व्यापारियों से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर समय पर नवीनीकरण कराने की अपील की है। निगम प्रशासन का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस न केवल व्यवसाय को कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ाता है।

*ट्रेड लाइसेंस क्यों है जरूरी*

ट्रेड लाइसेंस निगम द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित व्यवसाय स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और शासन के निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है। निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित लगभग सभी व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को निर्धारित क्षेत्र में विशिष्ट व्यापार करने की वैधानिक अनुमति प्रदान करता है।

*वैधता और नवीनीकरण की समय-सीमा*

ट्रेड लाइसेंस सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
समय पर नवीनीकरण न कराने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान रहे कि लाइसेंस उसी व्यवसाय के लिए मान्य है जिसके लिए वह जारी किया गया है, इसे अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

*लाइसेंस से मिलते हैं ये लाभ*

ट्रेड लाइसेंस से व्यवसाय को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है । बैंक खाता खोलने और वित्तीय संस्थानों से लेन-देन में सुविधा मिलती है। ग्राहकों एवं व्यापारिक साझेदारों के बीच विश्वसनीयता बढ़ती है। तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यापार संचालन सुनिश्चित होता है। ट्रेड लाइसेंस हेतु व्यक्ति, व्यापारी,ई-नगर पालिका पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है।

*पिछले 4 माह में 542 नए लाइसेंस जारी*

नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। पिछले चार माह में 542 व्यवसायियों ने नए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किए हैं। निगम प्रशासन ने शेष व्यापारियों से भी शीघ्र आवेदन कर नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की है।

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