योगेश गजभिये पांढुरना*.पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर में दिनांक 01 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026 तक विशेष यातायात प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य निजी वाहनों में लगाए गए अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट (लाल, पीली एवं नीली बत्ती), सरकारी एवं वीआईपी स्टीकर, ब्लैक फिल्म (टिंटेड ग्लास) तथा नियमों के विपरीत नम्बर प्लेट के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
जिला पांढुर्णा में पुलिस अधीक्षक प्रकाश परिहार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद के मार्गदर्शन में दिनांक 02 अगस्त 2026 को यातायात प्रभारी निरीक्षक आकांक्षा सहारे तथा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान
अभियान के दौरान निजी वाहनों में लगाए गए अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट (लाल, पीली एवं नीली बत्ती) सहित अन्य प्रतिबंधित उपकरणों को तत्काल हटवाते हुए संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त निजी वाहनों पर लगाए गए VIP/सरकारी स्टीकर, “On Duty” अथवा अन्य अनाधिकृत स्टीकर, मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह एवं पदनाम प्रदर्शित करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नियमों के विपरीत फैंसी, परिवर्तित, अस्पष्ट, ढकी हुई अथवा मानक विनिर्देशों के अनुरूप न होने वाली नम्बर प्लेट वाले वाहनों तथा अवैध रूप से ब्लैक फिल्म (टिंटेड ग्लास) लगे चारपहिया वाहनों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
अभियान के दौरान पुलिस द्वारा आमजन को मोटरयान अधिनियम एवं यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करते हुए स्वैच्छिक रूप से नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी निरंतर जारी है।
अब तक जिला पांढुर्णा में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के अंतर्गत थाना, चौकी एवं यातायात पुलिस द्वारा कुल 69 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए ₹26,900 की चालानी कार्रवाई की गई है।
पांढुर्णा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत उपकरण, वीआईपी स्टीकर अथवा नियम विरुद्ध संशोधन का उपयोग न करें तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।


