रिपोर्टर संतोष चौबे
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163(1) का आदेश जारी कर बरसात के मौसम में पन्ना जिले के विभिन्न स्थानों पर झरना एवं जल प्रपात पर अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी व फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। जिले के पन्ना तहसील के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना बायपास मार्ग पर स्थित किलकिला कुंड, कौवा सेहा, रानीपुरा सेहा, लखनपुर सेहा एवं कैमासन फाल चौकी मझगवां, मड़ला थाना अंतर्गत केन नदी पुल एवं पाण्डव फाल और बृजपुर थाना अंतर्गत बृहस्पति कुंड स्थल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह अमानगंज तहसील के थाना अमानगंज क्षेत्र के पण्डवन एवं पवई तहसील के थाना पवई क्षेत्र अंतर्गत चांदा फाल (सिल्वर फाल) स्थल पर आगामी 2 माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लघंन पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए एकत्रित होते हैं। इससे अत्यधिक समीप जाने और सेल्फी लेने के प्रयास में गहरे पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। जिला मजिस्टेªट द्वारा आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।


