*माधव नगर थाने के पीछे खदान से माइंस निकालने ग्वालियर निवासी व्यक्ति से हुआ था अनुबंध*
*अनुबंध की शर्तों को तोड़कर खुद के नाम से माइंस निकालने लग गए पार्टनर*
*कटनी एसपी की पहल पर जांच के बाद दर्ज हुआ अपराध*
ग्वालियर निवासी क्रांटम मिनरल्स के प्रबंधक संजीव बोहरे की शिकायत पर माधव नगर थाना पुलिस ने मिशन चौक निवासी सैफी उर्फ सरफराज खान, उनकी पत्नी शबनम खान, आदिल अहमद, हज्जू, नानू मिश्रा, अमन मिश्रा, अलाउद्दीन, तनवीर खान, ओम प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत धारा 61 और 318 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संजीव बोहरे ने बताया कि वर्ष 2018 में फॉर्म इस्माइल एंड सन्स के पार्टनरों के द्वारा माधव नगर थाने के पीछे स्थित खदान से माइंस निकालने फर्म क्वांटम मिनरल्स से अनुबंध करके स्वयं की लेटराइट एवं बॉक्साइट माइन्स के समस्त आधिपत्य सौंपे गए थे।खनन प्रक्रिया शुरू करने के
लिए सभी शासकीय दस्तावेजों की कागजी प्रक्रिया पूर्ण करके शासन को राशि जमा की गई।इसी बीच इस्माईल एंड सन्स द्वारा छल पूर्वक उक्त माइंस को वर्ष 2021 में विक्ट्री मिनरल्स के प्रोपराइटर पियूष सरावगी पिता सतीश सरावगी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई।शिकायतकर्ता को जानकारी लगने पर 2 करोड रुपए देने की शर्त पर विक्ट्री मिनरल्स की पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त कराई गई। यह राशि आदिल अहमद को शर्त के आधार पर दो करोड रुपए दी गई थी। वर्ष 2025 में खनन कार्य प्रारंभ करने को बाद इस्माईल एंड संस के अन्य व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ छल करते हुए लगभग 36 लख रुपए के खनिज का उत्खनन कर विक्रय किया गया। इस बीच शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता संजीव ने बताया कि बंद खदान को शुरू करवाने में लगभग 4 से 5 करोड रुपए की छती हुई है। स्माइल एंड संस के द्वारा चोरी छीपे खनिज विभाग को माइंस उठाने के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने उस पर रोक लगवा दी थी। इसके बाद संजीव ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी।पुलिस अधीक्षक कटनी ने कई महीनो तक चली जांच पड़ताल के बाद 9 अभियुक्तों के खिलाफ अपराध दरू किया है।


