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बारिश में जर्जर भवनों पर चलेगा निगम का हथौड़ा! निगमायुक्त तपस्या परिहार के सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

by Manish Gautam Chiefeditor
July 8, 2026
in कटनी
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बारिश में जर्जर भवनों पर चलेगा निगम का हथौड़ा! निगमायुक्त तपस्या परिहार के सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
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कटनी  – वर्षा ऋतु के दौरान नगर के नागरिकों और शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिक निगम कटनी द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जर्जर संरचनाओं से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम और आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों को अमली जामा पहनाने हेतु निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश निगम उपयंत्रियों को दिए हैं। विगत दिवस आयोजित समय-सीमा की बैठक में निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

*उपयंत्री, अपने वार्डों का  करें रोजानाभ्रमण*

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने निगम के सभी उपयंत्रियों को निर्देशित किया है कि वे वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए रोजाना ही अपने-अपने प्रभार वाले वार्डों का सघन भ्रमण करें। नगरीय क्षेत्रों में पुराने, खतरनाक और जीर्ण-क्षीर्ण (जर्जर) भवन मिलने पर उनका भौतिक सत्यापन कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*खतरनाक हिस्सों को तत्काल हटाने की कार्रवाई*

बैठक के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्यवाही केवल निरीक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि खतरनाक पाए जाने वाले भवनों पर तत्काल विधि सम्मत व जमीनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऐसे भवनों के जो हिस्से गिरने की कगार पर हैं या जिनसे आमजन को खतरा हो सकता है, उन्हें अविलंब हटाने (ध्वस्त करने) की कार्रवाई की जाए।

*विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष फोकस*

निगम प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस बारिश के मौसम में स्कूली बच्चों और नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल देना है। जीर्ण-क्षीर्ण भवनों के आसपास से गुजरने वाले रास्तों और शासकीय स्कूलों के समीप स्थित संवेदनशील ढांचों पर विशेष नजर रखी जाए ताकि बच्चे बिना किसी भय के स्कूल आ-जा सकें। निगमायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निगमायुक्त ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धाराओं तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धाराओं में नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर भवनों पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि अधिनियम की धाराओं के अनुसार जर्जर मकानों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए।

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