• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Monday, March 9, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश रायसेन

डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदण्ड

by Manish Gautam Chiefeditor
January 7, 2026
in रायसेन
0
डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदण्ड
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय सुश्री अंकिता नागर JMFC बरेली द्वारा आरोपी अरुण राजौरिया पिता संतोष कुमार राजौरिया, उम्र 20वर्ष निवासी बाग पिपरिया थाना बरेली को डंडे से मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेलीमें इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि – “आज दिनांक 12/05/2023 को शाम करीब 4 बजे मैं,अपनी ससुराल ग्राम बागपिपरिया थाना बरेली अपनी पत्नी को लेने आया था ससुराल पहुँचकर मैंने अपनी पत्नी से अपने साथ गाडरबाड़ा चलने को बोला तो उसने मेरे साथ चलने से मना कर दिया ओर अपने भाई अरुण राजौरिया को फोन लगाकर घर बुला लिया ओर कहने लगी की ये यहा क्यो आए है मैं, इनके साथ ससुराल नहीं जाना चाहती हूँ । इसी बात पर से अरुण राजौरिया ने मुझे माँ बहन की गंदी-गंदी गालिया देते हुये पास मे पड़े डंडे से मेरे साथ मारपीट की जिससे मेरे सिर व बायां हाथ बायां पैर एवं दाएं हाथ की दो उंगली मे चोट आई है । अरुण बोल रहा था की अगर थाने रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा । मैंने 100 डायल को फोन कर घटना के बारे मे बताकर बुलाया फिर 100 डायल गाड़ी ने मुझे थाने लेकर आई । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 300/2023धारा294, 323, 506 भाग-दो भा.द.स.कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I

प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI

मान. न्याया. द्वारा आरोपी अरुण राजौरिया को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 325 भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया l पीड़ित को 500 रु. प्रतिकर भी स्वीकृत किया गया I

श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर बैठक कर जनता की सेवा करने तत्पर रहने का संकल्प

शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर बैठक कर जनता की सेवा करने तत्पर रहने का संकल्प

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d