कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने खिरहनी फाटक वेंकट वार्ड थाना कोतवाली, हाल निवासी प्रेमनगर निवासी एन्थोनी गोस्वामी उर्फ एन्थोनी मद्रासी पिता रवि गोस्वामी उम्र 22 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 5 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
एन्थोनी के विरूद्ध वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक थाना कोतवाली में 8 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें आमजन से गाली गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, चाकूबाजी करना, शराब पीने हेतु पैसे की मांग करना, अवैध वसूली करना, अवैध रूप से शस्त्र कब्जे में रखना जैसे गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा एन्थोनी के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी एन्थोनी गोस्वामी को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 5 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।


