रिपोर्टर: हेमंत सिंह
कटनी: महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कटनी पुलिस कप्तान की चलाई जा रही मुहिम पर यातायात ट्रैफिक टी.आई. स्टाफ व बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष समेत प्रियदर्शिनी बस स्टेंड पहुंच बस यात्रियों को यात्री संबधी नियमों की दी जानकारी…..
ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल पांडे द्वारा बताया गया कि कटनी पुलिस अधीक्षक महोदय अभिनय विश्वकर्मा द्वारा रक्षित महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान देते हुए मुहिम चलाई जा रही।
जिसमें आज दिन शनिवार की शाम ट्रैफिक टी.आई. अपने स्टाफ व बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिलाअध्यक्ष शुभ प्रकाश मिश्रा समेत बसों के अंदर जाकर बस यात्रियों के नियम संबंधी नियमों के चस्पा लगाए गए और वही यात्री बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा संबंधी नियम की जानकारी दी गई
1. महिला यात्रियों के लिए सभी वाहनों में सीट क्रमांक 11 से 16 तक आरक्षित हैं।
2. महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु वाहनों में अंदर वाहन का पंजीयन क्रमांक एवं पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 1901 आवश्यक रूप से अंकित हैं।
3. महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु यात्री बसों में चालक/परिचालक नेमप्लेट एवं निर्धारित वर्दी में रहेगे ।
4. महिला यात्री सुरक्षा के संबंध में वाहन स्वामी/परमिटधारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि चालक एवं परिचालक का कोई आपराधिक रिकार्ड न हो एवं पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हैं ।
5. महिला यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में यात्री बसों में सीसीटीवी कैमरा एवं जीपीएस लगा होना चाहिए ।
6. यात्री बस में सवार महिला यात्रियों को किसी भी प्रकार की असहजता महसूस होने पर पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिये डायल 100 पर काल करे ।
7. यात्री बसों में बस मालिक/परमिटधारी, बस चालक, परिचालक एवं हेल्पर का नाम एवं मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य हैं।
और उसके साथ–साथ बस चालक व कंडक्टरो को वर्दी पहनने व बस कैमरे पैनिक स्विच की जांच कर जानकारी ली गई और बस चालक कंडक्टर को वर्दी नेम प्लेट पहनने की दी हिदायत।
*जिला पुलिस कटनी (म.प्र.)*


