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कलेक्टर श्री यादव ने तीन आदतन अपराधियों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही तीनों अपराधियों को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

by Manish Gautam Chiefeditor
February 24, 2025
in कटनी
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कलेक्टर श्री यादव ने तीन आदतन अपराधियों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही  तीनों अपराधियों को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित
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कटनी (24 फरवरी ) – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं तथा जिलों की राजस्व सीमा से 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री यादव ने तीनों आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जिन तीन आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है उनमें मानसरोवर कॉलोनी थाना माधवनगर कटनी निवासी आदतन अपराधी राहुल सिंह उर्फ राहुल बिहारी पिता स्वर्गीय राम नारायण सिंह ठाकुर उम्र 31 वर्ष एवं थाना माधवनगर खैबर लाईन निवासी 26 वर्षीय आनंद माखीजा पिता सुरेश कुमार माखीजा सहित कुठला थाना पन्ना मोड संत नगर गली नंबर 3 निवासी 28 वर्षीय अरमान द्विवेदी पिता अरुण कुमार द्विवेदी शामिल है।

राहुल सिंह उर्फ राहुल बिहारी पर वर्ष 2016 से 2024 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन 9 आपराधिक प्रकरण मारपीट करने, रास्ता रोककर गंदी-गंदी गालियां देकर मारपीट करना, हत्या करना, आमजन के साथ जान से मारने की नियत से हत्या का प्रयास करना, अश्लील कार्य करना, एक्सीडेंट कर मारपीट करना, हत्या करना, डकैती की योजना बनाने, अवैध हथियार कब्जे मे रखने जैसे गंभीर प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध किये जाकर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये गए है जो विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है।

 

राहुल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं होने से उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं कृत्यों के कारण आमजन का स्वच्छंद विचरण करना मुश्किल हो गया है। साथ ही क्षेत्र के आम नागरिक दैनिक जीवन के कृत्यो को सामान्य रूप से करने मे असहज महसूस करनें लगे। राहुल की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने राहुल सिंह उर्फ राहुल बिहारी के विरूद्ध यह कार्यवाही की है।

जबकि कुठला थाना माधवनगर खैबर लाईन निवासी 26 वर्षीय आनंद माखीजा पिता सुरेश कुमार माखीजा वर्ष 2019 से 2023 तक गाली गलौच करने, मारपीट करना, चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, साथियों के साथ मिलकर जुआ खेलने, डकैती की योजना बनानें जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इसके विरूद्ध 19 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये गए है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय की गई कार्यवाही के पश्चात भी इसकी आदतो में कोई सुधार नहीं होने के कारण आमजनों का स्वच्छंद विचरण करना मुश्किल होनें तथा इसके मौजूद रहने से आमजनों में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित होने के कारण कलेक्टर श्री यादव द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आनंद माखीजा के विरूद्ध यह  प्रतिबंधात्मक   कार्यवाही की है।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में जिला दंडाधिकारी द्वारा कुठला थाना पन्ना मोड संत नगर गली नंबर 3 निवासी 28 वर्षीय अरमान द्विवेदी पिता अरूण कुमार द्विवेदी के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। आरमान के विरूद्ध वर्ष 2019 से आपराधिक गतिविधियों  में   लिप्त रहते हुए लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट, तोड़फोड, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखनें के कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसके भय व आतंक के कारण जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तथा जिले मंे इसकी मौजूदगी जनहित में घातक होनें के को दृष्टिगत रखते हुए अरमान के विरूद्ध यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

कलेक्टर श्री यादव नें तीनों आदतन अपराधियों क्रमशः राहुल सिंह, आनंद माखीजा, अरमान द्विवेदी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। तीनों आदतन अपराधियों को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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