रिपोर्टर प्रिया दुबे
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*आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति और दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी कार्यवाही – कलेक्टर दीपक सक्सेना*
जबलपुर। स्वास्थ्य के प्रति सजगता और जनहित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर दीपक सक्सेना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् सम्पूर्ण जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने आदेश में उल्लेखित किया है कि कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीन एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है, जो सामान्य उपयोग की वस्तुएॅं होने से आसानी से बाजार में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि कम उम्र के बच्चों द्वारा अज्ञानतावश उक्त उपयोग की वस्तुओं का नशे के रूप में उपयोग किया एक आम समस्या होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के उत्पन्न हो रहा है। नाबालिग एवं कम उम्र के बच्चों को उक्त नशे का आदि बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किये जाने की पूर्ण संभावना रहती है, जिस कारण से नाबालिग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि एवं अपराधिक गतिविधियों की संभावनाएॅं होती है। यदि इस जारी आदेश के
उपरांत कोई व्यक्ति एवं दुकानदार आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने जारी आदेश में कहा है कि इस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं करेगें, कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम जैसे उत्पाद सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा, कोई भी दुकानदार थिनर (सामान्यतया रंगों के साथ उपयोग किये जाने वाला उत्पाद) सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा।


