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कटनी।नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये इसी प्रावधानांतर्गत प्रदत्त,वेष्ठित सामान्य नियंत्रण अधीक्षण, संशोधन एवं पुनर्ग्रहण करने की शक्तियों के अधीन म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के साथ पठित धारा 433 में बनाये गये म.प्र. नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994, म.प्र. नगरपालिका (भवनों / भूमियों के बार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997. म.प्र. नगरपालिका (भवनों एवं भूमियों के कर, योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम 2020 के अंतर्गत नगरपालिक निगम सीमा के भवनों, भू-खण्डों, दुकानों तथा नगर निगम स्वामित्व (पूर्व विघटित नगर सुधार न्यास योजनाओं, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, बाजार शाखा) के भवनों, दुकानों, भू-खण्डों की नियमानुसार अनुबंध पंजीयन, रजिस्ट्री, नामांतरण, कर/किराया वसूली संबंधी समस्त कार्यों को विधि अनुरुप संपादित करने हेतु जागेश्वर प्रसाद पाठक राजस्व अधिकारी, नगरपालिक निगम, कटनी को आयुक्त के अधिकार प्रत्योजित किये हैं। प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार स्टॉम्प शुल्क एवं विकय शुल्क की राशि जमा कराना सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त प्रत्यायोजित अधिकारों का निर्वहन मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956, समय-समय पर शासन, संचालनालय द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों, निगम परिषद एवं मेयर-इन-काउंसिल के निर्णयों के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार जिला पंजीयक कार्यालय, कटनी से जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के साथ साथ उपरोक्त क्रम में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेश,परिपत्र इस आदेश की सीमा तक संशोधित होने का लेख किया है।