कटनी (2 नवम्बर ) –न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुंदर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन खाद्य पदार्थ में मिलावट और मिथ्या छाप होने पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए श्यामलाल भागचंदानी निवासी, खैबर लाईन, संतकवरराम वार्ड, माधवनगर विक्रेता शंकर स्वीट्स सेंटर पर 15 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है । जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर विधिवत सुनवाई करने के बाद यह जुर्माना किया गया है ।
ये है मामला
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा विगत 11 अक्टूबर 2021 माधव नगर स्थित शंकर स्वीट्स सेंटर के निरीक्षण के दौरान दुकान में मानव उपयोग हेतु नमकीन, बिस्किट, टॉफी, कैंडी एवं अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु रखे पाए गए। निरीक्षण के दौरान मार्काे ब्राण्ड केण्डी, सुन्दर बिस्किट तथा सतमोला नमकीन रखे पैकेटों में मिलावट की आशंका होने पर मार्काे ड्रीम रॉयल कैंडी करने की कार्यवाही 472 ग्राम, सुंदर काजू बिस्किट 250 ग्राम के चार पैकेट एवं सत्मोला नमकीन नींबू भुजिया 180 ग्राम के चार पैकेट के नमूने साक्षियों की उपस्थिति में लिए जाकर विक्रेता के हस्ताक्षर कराए गए और कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया।
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी द्वारा सुन्दर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन के जॉच नमूने मिथ्या छाप पाए जाने पर अभिहित अधिकारी द्वारा अनावेदक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (4) एवं नियमों के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किए जा सकने के संबंध में सूचित किया जाकर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।
प्रकरण में मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ सुन्दर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन का संग्रहण एवं विक्रय करने के कारण अनावेदक के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (पप), सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दण्डित करने के अनुरोध पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सुनवाई हेतु आहूत किया गया।
अनावेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जवाब पेश लेख किया कि उक्त दोनों नमूने मिथ्याछाप है, इस जानकारी के अभाव में मेरे द्वारा विक्रय हेतु क्रय किये गये थे, जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। भविष्य में इस प्रकार के वस्तु सामान का उचित मूल्यांकन करने के पश्चात् ही व्यापारिक गतिविधि करूंगा। अनावेदक ने स्वीकार किया है कि जानकारी के अभाव में उक्त सामग्री का विक्रय किया गया है।
प्रकरण में प्रयोगशाला के नमूने का जांच प्रतिवेदन के अनुसार खाद्य पदार्थ सुन्दर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन के नमूने मिथ्या छाप पाए जाने तथा आवेदक ने अपने परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनावेदक को दोषी पाए जाने तथा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह परिवाद झूठा एवं निराधार है ।
उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी साधना परस्ते द्वारा अनावेदक श्यामलाल भागचंदानी उम्र 58 वर्ष माधवनगर के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत 15 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
अनावेदक को अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के अंदर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् कार्यवाही जावेगी।