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कलेक्टर श्री यादव ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई राजेश और नीरज को तीन माह तक प्रतिमाह 2 दिवस देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी

by Manish Gautam Chiefeditor
August 16, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री यादव ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई  राजेश और नीरज को तीन माह तक प्रतिमाह 2 दिवस देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने दो आदतन अपराधियों थाना कैमोर अमेहटा निवासी 45 वर्षीय आदतन अपराधी राजेश उर्फ राजू उर्फ राजा पिता बुद्धूलाल गुप्ता और थाना कुठला इंदिरा नगर निवासी 20 वर्षीय नीरज निषाद पिता कमलेश निषाद के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस थाना में तीन माह की अवधि तक प्रतिमाह दो दिवस उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

     कलेक्टर श्री यादव ने राजेश गुप्ता एवं नीरज निषाद के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है

ग्राम अमेहटा निवासी अनावेदक राजेश पर वर्ष 2013 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा निगरानीशुदा बदमाश है। इसके विरूद्ध अवैध शराब का धंधा करने तथा चोरी करने जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध एवं विचाराधीन है। इसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जनता में आतंक व भय व्याप्त है तथा इसके कृत्यों से जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार न होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने राजेश उर्फ राजू उर्फ राजा के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि तक 15- 15 दिवस तक प्रतिमाह 2 दिवस  थाना कैमोर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

वहीं इन्दिरा नगर थाना कुठला निवासी अनावेदक नीरज निषाद को वर्ष 2019 से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में दर्ज रहने तथा अनावेदक के विरूद्ध कुठला थाना में विभिन्न धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट, अश्लील कार्य करने, जैसे 12 प्रकरण दर्ज होने तथा जनसाधारण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने नीरज निषाद के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवही करते हुए तीन माह तक की अवध के लिए 15-15 दिवस में प्रतिमाह 2 दिवस कुठला थाना में उपस्थिति दर्ज करानें का आदेश पारित किया है। 

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