रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम एच०के०शर्मा द्वारा 13 अगस्त मंगलवार को जिला-नर्मदापुरम में संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं मिशन वात्सल्य अंतर्गत् संचालित बाल देखरेख यथा- इंदिरा महिला शिक्षा प्रसार समिति शिशु गृह नर्मदापुरम, जीवोदय सोसायटी बालक गृह इटारसी, जीवोदय सोसायटी बालिका गृह इटारसी तथा महादेव सुंदरम जनकल्याण शिक्षण समिति बालिका गृह इटारसी का निरीक्षण किया गया।
संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संस्था संचालक/अधीक्षक को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 एवं मिशन वात्सल्य योजना के निहित प्रावधानों के तहत संस्था का संचालन करने व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के निर्देश दिये गये। संस्था में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सी.सी.टी.वी. कैमरे की मदद से निरंतर निगरानी रखने हेतु कहा गया। अग्निशामक यंत्रो को उपयोग के लिये हमेशा तैयार रखा जावे। संस्था में स्वच्छता एवं साफ-सफाइ का विशेष ध्यान रखा जावे। संस्था में आने वाले सभी बच्चों की व्यक्तिगत प्रोफाईल बनाई जावे। संस्था में कार्यरत समस्त स्टॉफ का ड्यूटी चार्ट प्रदर्शित कराया जावे। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जावे तथा प्रतिदिन काउन्सलिंग अनिवार्य रूप से की जावे। शासन द्वारा बच्चों के लिये निर्धारित समस्त सुविधायें / योजनाओं से लाभांवित किया जावे। संयुक्त संचालक द्वारा महादेव सुंदरम जनकल्याण शिक्षण समिति बालिका गृह इटारसी में निवासरत बालिकाओं से समक्ष में चर्चा कर उनकी शिक्षा/कैरियर मार्गदर्शन के संबंध में काउंसलिंग की गई एवं संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में फीड बैक भी लिया गया।
संस्था में एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत् अधिक से अधिक पौधारोपण करने व वायुदूत एप में प्रविष्टि करने, सरल शब्दो में नैतिकता, सदाचार आदि से संबंधित अच्छे अच्छे स्लोगन का लेखन करने, अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार करने, बाहर से आने वाले आगुन्तकों के लिये पानी एवं बैठने की आवश्यक व्यवस्था, के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। 9 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं में सर्विक्स कैंसर एवं उसके निदान के संबंध में लगाये जाने वाले टीके के संबंध में भी संस्था अधीक्षक को बताया गया।


