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Home मध्यप्रदेश बालाघाट

ईवीएम मशीन का स्‍टेटस लगाने और सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीन का वीडियो वायरल करने पर दो प्रकरणों में धारा-188 व 128 में प्रकरण दर्ज

by Manish Gautam Chiefeditor
April 21, 2024
in बालाघाट
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ईवीएम मशीन का स्‍टेटस लगाने और सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीन का वीडियो वायरल करने पर दो प्रकरणों में धारा-188 व 128 में प्रकरण दर्ज
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ईवीएम मशीन का स्‍टेटस लगाने और सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीन का वीडियो वायरल करने पर दो प्रकरणों में धारा-188 व 128 में प्रकरण दर्ज

19 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों में लगाई गयी ईवीएम मशीन के फोटो और वीडियों को अन्‍य ग्रुप और स्‍टेटस पर लगाने के मामले में दो प्रकरण दर्ज किये गए है। इस पुरे मामले में एआरओ श्री गोपाल सोनी ने बताया कि मतदान केंद्रो में मोबाईल ले जाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद मोबाईल ले जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाते हुये फोटो लेना और वीडियो बनाकर वायरल करने से मतदाता की मतदान गोपनीयता भंग करने के मामले में कोतवाली में दो प्रकरण दर्ज किये गए है। दोनो प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और लोक प्रतिनिधितव अधिनियम 1950, 1951 और 1989 के तहत दर्ज हुये है। एक गर्रा स्थित मतदान क्रमांक 165 शा.प्रा.शाला भवन अतिरिक्‍त कक्ष गर्रा का और दूसरा बालाघाट के मतदान केंद्र क्रमांक 242 शा.नेहरू.शाला नवीन कक्ष के मतदान केंद्रो के है। गर्रा के मतदान केंद्र में मोनू भगत निवासी गर्रा द्वारा ईवीएम मशीन का फोटो लेकर अपने मोबाईल नंबर 8319528107 पर संचालित व्‍हाट्सअप स्‍टेटस के माध्‍यम से सोशल मीडिया में वायरल किया गया। जिससे मतदाता की गोपनीयता भंग हुई है। इसके अलावा मतदान केंद्र क्रमांक-242 में शहबाज अहमद आईएनसी के द्वारा मतदान करते हुये वीडियो बनाकर व्‍हाट्सअप ग्रुप लोकसभा चुनाव न्‍यूज पर वायरल किया गया। इन दोनो ही मामलों में संबंधित मतदान केंद्रो के पीठासीन अधिकारियों ने कोतवाली में प्रकरण दर्ज करने के लिये आवेदनमय दस्‍तावेजों के साथ प्रस्‍तुत किया गया। मतदान केंद्र क्रमांक-165 के पीठासीन अधिकारी श्री बलिराम बागड़े और मतदान केंद्र क्रमांक-242 के पीठासीन अधिकारी श्री अमित डाहट द्वारा आवेदन प्रस्‍तुत किये गए है। इन दोनो ही प्रकरणों में भारतीय संहिता भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और लोक प्रतिनिधितव अधिनियम 1950, 1951 और 1989 के में प्रकरण दर्ज किये गए है।
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