कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए एक आदतन अपराधी को 6 माह की अवधि तथा दूसरे को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने दोनों अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा जिन व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है उनमें रंगनाथ नगर थाना क्षेत्रांतर्गत मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी मोनू उर्फ शुभम यादव पिता समय लाल यादव उम्र 35 वर्ष के विरूद्ध 2010 से अब तक कुल 9 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए है जो विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। इनमें जनमानस के साथ गाली- गलौच कर मारपीट कर घायल करने, जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करना, धमकी देना, जुआ खेलना, अवैध वसूली करना जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। मोनू अपने साथियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कये हुए है जो समाज एवं कानून के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति के मद्देनजर और मोनू की गतिविधियों से लोकसभा निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर कलेक्टर ने मोनू को 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।
इसी प्रकार एक अन्य आदेश में कलेक्टर श्री प्रसाद ने रंगनाथ थाना नगर झर्रा टिकुरिया मस्जिद के पास रामनिवास सिंह वार्ड निवासी अभिषेक ठाकुर उर्फ मोनू ठाकुर पिता देवेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष के विरूद्ध आमजनमानस के साथ जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करने , हत्या करना, बलवा करना, एक्सीडेंट करना तथा गंभीर घटन करनें की नियत से अवैध विस्फोटक पदार्थ कब्जे कब्जे में रखना, फायरिंग करना जैसे गंभीर 8 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध और विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने लोकसभा निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर अभिषेक को एक वर्ष की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं और समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
दोनो आदतन अपराधियों को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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