कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) के तहत जिले के तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही कर 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह एक दिवस संबंधित पुलिस थाना मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्विघ्न एवं भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा थाना रंगनाथ नगर मंगल नगर निवासी छोटू चौधरी उर्फ बाबा सेलानी पिता लखन चौधरी उम्र 32 वर्ष, थाना बरही अंतर्गत ग्राम बगैहा निवासी सत्यनारायण गुप्ता पिता स्व भगवानदीन गुप्ता उम्र 49 वर्ष तथा थाना माधवनगर अंतर्गत कैरिन लाईन निवासी नीरज भोजवानी उर्फ नीरू भोजनवानी
पिता हरीश भोजवानी उम्र 34 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर की कार्यवाही कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तीनों आरोपियों को तीन माह तक प्रतिमाह एक दिवस अपनी उपस्थिति संबंधित थाने में दर्ज कराने हेतु आदेशित किया गया है।


