कटनी – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा लोकसभा निर्वाचन के सफल क्रियान्वयन हेतु जोन क्रमांक 24 के नियुक्त सेक्टर अधिकारी संजय जैन, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, कटनी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतनें तथा स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित होनें पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 03 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर लिखित रूप स्पष्टीकरण प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित गया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद नें उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबन्द से प्राप्त जानकारी के आधार पर की है।
सेक्टर अधिकारी श्री संजय जैन द्वारा शासकीय वाहन न होने एवं शासकीय वाहन उपलब्ध कराने पर ही जोन का भ्रमण कर चाही गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करने के संबंध में जानकारी दिये जाने के कृत्य से लोकसभा निर्वाचन 2024 का कार्य अनावश्यक रूप से बाधित होने के कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत मानते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
स्पष्टीकरण समय सीमा में प्राप्त न होने अथवा समाधानकारक न होने पर श्री जैन के विरूद्ध लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्णित प्रावधान अनुसार एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
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