कटनी – कलेक्टर श्री अवि प्रसाद, के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कटनी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 संशोधन 2021 पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्ट्रेट कटनी के नवीन सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नीलेश जिरेती, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कटनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर श्री अवि प्रसाद, एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा की गई।
कलेक्टर, श्री प्रसाद ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 अंतर्गत प्रावधानित बाल अनुकूल एवं पीड़ित को राहत संबंधी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन करने की बात कही। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 3168/2023/स्पेशल लीव पिटीशन क्र.11331 ऑफ 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में पॉक्सो पीड़ितों को परामर्श प्रदाय किये जाने गठित जिला स्तरीय परामर्शदाताओं एवं विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से पीड़िताओं को उचित परामर्श प्रदान कर उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करने की बात कही गई ।
पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 अंतर्गत विभिन्न पर्णधारियों हेतु प्रावधानित दायित्वों का निष्ठा पूर्वक एवं समर्पण से पालन करनें के साथ ही पीड़ित को राहत पहुंचाने अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय से कार्य करने की बात कही।
श्री नीलेश जिरेती, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कटनी द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रावधानित विभिन्न मुआवजा संबंधी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उनके द्वारा विधिक सहायता से संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई । श्री अनुज चंसौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला कटनी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्याे एवं विधिक सहायता के संबंध में चर्चा की गई ।
श्री नयन सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला कटनी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 के संबंध में जागरूकता लाने जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई । सुश्री वनश्री कुर्वेती, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास, जिला कटनी एवं श्री मनीष तिवारी, संरक्षण अधिकारी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 संशोधन 2021 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी गई एवं संबंधित लद्यु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
कार्यशाला में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक, बाल देखरेख संस्थाओं के प्रतिनिधि, आवाज संस्था के प्रतिनिधि एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति रही।
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