कटनी (27 फरवरी ) – लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 10 आवेदकों का समय-सीमा के भीतर सीमांकन नहीं करना तहसीलदार कटनी नगर को महंगा पड गया है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद ने इन मामलों की समक्ष में सुनवाई करने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी एवं कटनी नगर के तहसीलदार आशीष अग्रवाल पर 10 प्रकरणों पर विलंब के लिए 5 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने तहसीलदार श्री अग्रवाल को सीमांकन हेतु लोक सेवा प्रदाय अधिनियम के तहत प्रकरणों के निपटरा करने के 30 कार्यदिवस के भीतर निराकरण नहीं करने की वजह से 10 आवेदकों के प्रकरणों में प्रत्येक में 500 रूपये के मान से पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
आवेदक हरीश कुमार पडरवारा तहसील कटनी द्वारा भूमि सीमांकन हेतु 6 मई 2023 को आवेदन किया था लेकिन 291 दिवस के बाद भी इनका सीमांकन नहीं करने की वजह से पांच सौ रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार आवेदक श्री राम जानकी डेवलपर्स आशीष सोनी पडरवारा तहसील कटनी ने 28 मार्च 2023 को आवेदन किया था किन्तु 330 दिवसों विलंब के बाद भी सीमांकन प्रकरण का निपटारा नहीं होनें पर पांच सौ रूपये की शास्ति आरोपित की गई है।
जबकि पडरवारा निवासी आवेदक मनीष के 25 अप्रेल 2023 के आवेदन पर 300 दिवस बीत जाने, छपरवाह निवासी आवेदक गुमान सिंह एवं राजकुमार मिश्रा के 3 मई 2023 के आवेदन पर 292 दिवस बीत जानें, खिरहनी निवासी प्रहलाद कुमार के आवेदन 7 फरवरी 2023 पर 379 दिवस बीत जानें, कटनी निवासी आनंद कुमार गुप्ता के 4 अप्रैल 2023 के आवेदन पर 323 दिवस बीत जाने कटनी निवासी अर्जुन सिंह के 3 मई 2023 के आवेदन पर 292 दिवस बीत जानें तथा झिंझरी निवासी मंजू अग्रवाल के 25 मई 2023 के आवेदन पर 331 दिवस बीत जाने के बाद भी सेवा प्रदान नहीं करने पर प्रत्येक प्रकरण मे पांच-पांच सौ रूपये के मान से कुल पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गई है।
उक्त शास्ति पदाभिहित अधिकारी अशीष अग्रवाल तहसीलदार कटनी नगर के आगामी वेतन मार्च 2024 मे से वसूल कर निर्धारित शीर्ष में जमा की जायेगी।