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Home मध्यप्रदेश नर्मदापुरम

जहर खुरानी के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
November 24, 2023
in नर्मदापुरम
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सोशल मीडिया पर फर्जी आई. डी. बनाकर अश्लील बातें करने वाले आरोपी को 1 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व कुल 20000 रु. अर्थदंड
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रिपोर्टर सीमा कैथवास

इटारसी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष भदोरिया की अदालत ने जहर खुरानी के आरोप में राजस्थान निवासी भरत उर्फ सूरज जैन पिता अशोक जैन उम्र 43 वर्ष को भारतीय दंड विधान की धारा 328 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है साथ ही मोबाइल चोरी के आरोप में धारा 379 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का आदेश भी पारित किया है अर्थ दंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों धाराओं में 6 माह एवं एक वर्ष का सश्रम कारावास और भुगताया जावेगा।अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपरलोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि फरियादी जितेंद्र पंडित उम्र लगभग 40 वर्ष अपने ग्रह ग्राम जिला छपरा बिहार से वापस मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन पटना से दिनांक 2 नवंबर 22 को ट्रेन नंबर 01032 पूजा एक्सप्रेस के कोच नंबर S4 में सीट नंबर 09 पर बैठकर यात्रा कर रहा था दिनांक 3 नवंबर 2022 एवं 4 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि में एक बदमाश आया और उसने पिपरिया स्टेशन पर चढ़कर फरियादी से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया तथा उसी कोच में 11 नंबर की सीट पर बैठ गया इटारसी स्टेशन आने पर आरोपी ने स्टेशन से दो दूध की बोतल लेकर आया जिसमें से एक खुली हुई बोतल फरियादी जितेंद्र पंडित को पीने को दी जितेंद्र पंडित ने वह दूध पिया कुछ देर पश्चात उसे चक्कर से आने लगा और उसकी नींद लग गई जब रात्रि 2:00 बजे के लगभग उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन 9 ग्राम की तथा जेब में रखा हुआ वीवो कंपनी का एक मोबाइल चोरी च ला गया है तथा जो व्यक्ति 11 नंबर की सीट पर सामने बैठा हुआ था वह भी कहीं उतर गया है तब पटना जाने पर उक्त व्यक्ति ने आरोपी के विरोध चोरी होने की एवं जड़ी मां का री पदार्थ खिलाकर बेहोश करने की रिपोर्ट १९/११/२२ दर्ज कराई थी ।जिसके आधार पर अपराध पंजीबद किया जाकर विवेचना हेतु केस डायरी जीआरपी थाना इटारसी भेजी गई थी जहां से आरोपी को दिनांक 5 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था । आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से निर्णय सुनाए जाने की दिनांक तक न्यायिक अभिरक्षा में ही केंद्रीय जेल नर्मदापुरम में निरोध की अवधि बिता रहा है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से एजीपी राजीव शुक्ला के द्वारा 10 साक्षयो का परीक्षण न्यायालय में कराया गया था तथा बचाव साक्षी के रूप में स्वयं आरोपी भरत जैन ने अपनी साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराई थी। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है कि नशीले पदार्थ के संबंध में अभियोजन साक्षी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरप्रीत सिंह ने अपने कथन में यह बात बताई थी कि फरियादी का मेडिकल परीक्षण किए जाते समय उसके शरीर में ब्लड रिपोर्ट में अल्कलाइन फॉस्फेट और एसजीओटी थोड़ा बड़ा हुआ पाया गया था जो की लीवर को थोड़ा क्षतिग्रस्त होना दर्शाता है इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीली गोली ऐटिवान की जप्त की थी और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था जहां से परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी जिसमें यह स्पष्ट अभी लिखित है कि जो जप्त सुदा गोलियां परीक्षण हेतु भेजी गई थी उनमें लोरेजीपेम के रूप में रासायनिक विश की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शित होती है तथा न्यायालय ने आरोपी से जप्त सदा मोबाइल में उसके आई एम ई आईं नंबर के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करके यह सिद्ध पाया है कि आरोपी के द्वारा फरियादी का मोबाइल चोरी किया गया था और उसमें आरोपी ने स्वयं अपनी सिम डालकर उसका घटना दिनांक ३/११/२२ से ५ दिसंबर २०२२ तक लगातार प्रयोग किया था। पुलिस ने आरोपी को डीआर के आधार पर ही तथा एमी आधार पर ही लोकेशन के अनुसार मुंबई से गिरफ्तार किया था। आरोपी भारत जैन शातिर अपराधी है जिस पर जहर खुरानी के अनेक अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं और वह अनेक अपराधों में विभिन्न प्रांतो में रहकर सजा भी भुगत चुका है। माननीय न्यायधीश महोदय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में यह स्पष्ट लेखबद्ध किया है कि इस विशिष्ट मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अपराध की गंभीरता और आरोपी द्वारा रेल में जिस प्रकार से यात्री के साथ अपराध को अंजाम दिया गया है उसके तरीके को देखते हुए रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन में सामान्य भारतीय जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए और रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अपराध को कठोरता से हत उत्साहित किया जाना आवश्यक है फल स्वरुप आरोपी को उक्त दोनों धाराओं में कठोर दंड से दंडित किया जाना यह न्यायालय उचित पता है । आरोपी भारत और सूरज जैन का सजा वारंट तैयार किया जाकर उसे सजा भुगतने हेतु जिला जेल नर्मदा पुरम भेजा गया है तथा उसमें यह भी वर्णित है कि निरोध की अवधि को सजा की मूल कारावास की अवधि में समायोजित किया जावेगा। प्रकरण में जप्त सुदा संपत्ति मोबाइल एवं सोने की 9.3 ग्राम की सोने की चेन फरियादी ने पूर्व में ही सुपुर्द नामे पर ले चुका है। इस संपूर्ण प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला के द्वारा की गई थी प्रकरण का निराकरण 8 माह की मूल अवधि में न्यायालय द्वारा कर दिया गया है।

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