कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी Avi Prasad ने आपराधिक कृत्यों में लिप्त कैमोर थाना अंतर्गत महगांव निवासी नीरज कोल के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने 25 वर्षीय नीरज कोल के विरूद्ध यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि नीरज कोल के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है। समय-समय पर विभिन्न धाराओं के तहत नीरज के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने पर भी इनके आपराधिक पृवत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। कैमोर थाना क्षेत्र में नीरज आतंक का पर्याय बन चुका है। गाली -गलौच, मारपीट और चोट पहुंचाने जैसा अपराध करता है। इन स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक ने नीरज के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर श्री प्रसाद को दिया था।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने आमजनों और सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने हेतु नीरज के विरूद्ध 4 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिला जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 4 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में बिना लिखित अनुमति के प्रवेश पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन यदि नीरज क विरूद्ध जिले के किसी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी में न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। लेकिन इसके पूर्व नीरज को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
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