रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर कर
गलत काम करने वालो की अब खैर नही
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 12/10/2023 माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो(14वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी करण यादव को धारा 376 (2) एन, 376 (3) 366 व 363 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी करण यादव को धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू धारा 366, 363 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता , श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 06/05/2022 को फरियादिया की माता थाना कोतवाली में उपस्थित होकर सूचना दी कि रात्रि लगभग 02:00 बजे मैने अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद हम सभी लोग सो गये थे सुबह करीब 08:00 बजे उठकर देखा तो मेरी नाबालिक पुत्री दिखाई नही दी आस पास तलाश की और पडोसी और रिश्तेदारो के यहॉ पता किया कही नही मिल रही है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर कही ले गया है पुलिस द्वारा गुम इंसान क्रं 07/22 दर्ज कर तलाशी की गई पुलिस द्वारा नाबालिक लडकी एवं आरोपी करण यादव को अशोका गार्डन भोपाल से दस्तयाब किया गया दस्तायाबी के दौरान पीडिता ने बताया कि वर्ष 2021 मे आरोपी करण यादव से मेरी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई और बातचीत होने लगी और मैसेन्जर पर हमारी बातचीत आगे बढी धीरे-धीरे समय बीतता गया और हम एक दूसरे को पंसद करने लगे और करण ने मुझे मिलने के लिये बुलाया दिनांक 06/05/2022 को सुबह लगभग 06:30 बजे आरोपी करण यादव मुझे मेरे घर से गाडी पर बैठा कर कमला पार्क लेकर आया घूमे फिरे के बाद आरोपी करण मुझे अपने दीदी के घर अशोका गार्डन लेकर आया और रात को 12 बजे से 01 बजे के बीच करण ने मेरे साथ मेरी मजी के विरूद्ध जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाये मै चिल्लाई वाली थी, तभी आरोपी करण ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिखा और रात मे दो-तीन बार मेरे साथ गलत काम किया मैं वहा से भाग जाना चाहती थी पर घर का रास्ता पता नही होने के कारण वही रूक गई मेरे मोबाईल की सिम तोडकर आरोपी करण ने मेरे मोबाईल मे अपनी सिम डाली दी और लोकेशन पता चलने के बाद पुलिस आ गई और दिनांक 09/05/2022 को सारी बात अपनी माता-पिता को बताई, उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा द्वारा अपराध क्रमांक 122/22 धारा 376, 376(एन), 376(2) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजो से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी करण यादव को धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू धारा 366, 363 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है
दिनांक 12.10.2023
श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल


