कटनी – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 91 बड़वारा , 92 विजयराघवगढ़, 93 मुड़वारा एवं 94 बहारीबंद की राजस्व सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3, 5 व 6 के तहत किसी भी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधियों अथवा किसी राजनैतिक दल को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि को बढ़ावा देने एवं प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं अथवा धार्मिक संस्थाओं के निधियों आ उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन से संबंधित अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक का कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना के दण्ड का प्रावधान है।

निर्वाचन अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल किसी आंदोलन, सभाएं, प्रदर्शन, जुलूस, निधि संग्रहण या संवितरण संबंधी कार्य किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं कर सकेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन होने पर विधि के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।
Jansampark Madhya Pradesh
Election Commission of India
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh


