रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
(आरोपी रहेगा जीवनभर सलाखों के पीछे)
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-कोतवाली जिला विदिषा को धारा लैंगिक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) एवं 5(एन)/6(1) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास) एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 18.02.2021 को पीडिता के द्वारा थाना कोतवाली जिला विदिशा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, ट्यूषन पढ़ाने वाले भैया ने पीड़िता को बुरी नियत से पकड़कर गलत कृत्य किया और पहले भी आरोपी पीड़िता को डरा-धमकाकर उसके साथ गलत कृत्य करता रहा है। इस कारण पीड़िता डरी-सहमी रहने लगी, तब एक दिन पीड़िता की मॉ ने प्यार से पूछा कि क्या बात है, तब पीड़िता ने बताया। उसके पष्चात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0