कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्वास्थ्य महकमें को प्रसव के रेफरल प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्वास्थ्य अमले को स्पष्ट निर्देश दिए है कि संस्थागत प्रसव कराये जायें, अनावश्यक रूप से सामान्य प्रसव के मामलों को रेफर नहीं किया जाये। साथ ही गर्भवती महिला की एएनसी के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी जांचें कराई जायें। इन सब मामलों में कोताही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
विगत दिवस स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान दो दिवस पूर्व जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ केन्द्र में पदस्थ दो चिकित्सा अधिकारी, दो नर्सिंग आफिसर सहित तीन सी.एच.ओ एवं तीन ए.एन.एम द्वारा गर्भवती महिला को प्रसव हेतु जिला चिकित्सालय रिफर करना सही नहीं पाये जाने तथा गर्भवती महिलाओं की
एएनसी के दौरान नियमानुसार जांचें नही किये जाने पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधितों को नोटिस जारी करनें के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए थे।
इन्हे हुआ कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 12 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया है।
जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रीठी जिला कटनी के चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रमोद नाहर, नर्सिंग आफिसर चेतना तुरकर तथा विनीता पटेल का नाम शामिल है इनके द्वारा गर्भवती महिला को जिला चिकित्सालय प्रसव हेतु रेफर किया जाना सही नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही जिला कटनी
की चिकित्सा अधिकारी डॉ भारती सिह, उपस्वास्थ्य केन्द्र चरी ब्लॉक विजयराघवगढ़ की ए.एन.एम नीलू सूर्यवंशी एवं सी.एच.ओ ताराचंद पालीवाल, उपस्वास्थ्य केन्द्र धूरी ब्लॉक बहोरीबंद की ए.एन.एम आराधना पटेल एवं सी.एच.ओ रीता तिवारी, उपस्थ्वास्थ्य केन्द्र इमलिया ब्लॉक बहोरीबंद की ए.एन.एम राजुल जैन तथा सी.एच.ओ प्रियंका दुबे का नाम शामिल है इन्होनें ए.एन.सी के दौरान गर्भवती महिलाओं की एक भी जांचें नहीं की थी तथा जिला चिकित्सालय द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु रेफर किया जाना सही नहीं बताया गया