• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Wednesday, September 16, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश रायसेन

तेजी व लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मारने वाले ड्रायवर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 8500 रु अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
June 14, 2023
in रायसेन
0
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

माननीय न्यायालय JMFC बरेली श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपी महेंद्र मीना पिता सत्यनारायण उर्फ़ मोहनलाल, उम्र 41 वर्ष निवासी चौपन मढैया थाना बाड़ी को तेजी व लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मारने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 8500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट किया कि- “घटना दिनांक को मुझे फोन पर सूचना मिली कि तुम्हारी बहन का गेहलपुर रोड वेयर हाउस के पास एक्सीडेंट हो गया है मैं जल्दी से आया तो देखा गेहलपुर वेयर हाउस के पास काफी भीड़ लगी थी मेरी बहन बाड़ी के स्कूल से घर वापस आ रही थी तो सामने से बुलेरों गाड़ी के चालक ने काफी तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे मेरी बहन वही गिर गई व काफी चोट आई थी उसके साथ में सहेलियों को भी चोट आई है I बहन को लेकर सीधे अस्पताल बाड़ी आये तब डाक्टर साहब ने बहन को चेक किया तो मृत होना बताया। मेरी बहन को चालक महेंद्र मीणा निवासी चोपन मड़ैया वाले ने काफी तेजी व लापरवाही से गाड़ी चला कर सामने से टक्कर मार दी जिससे मेरी बहन कि मौत हो गईI”
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बाड़ी द्वारा अपराध क्रमांक 297/2017 धारा 279,337,304 A भा.द.वि. पंजीबद्ध किया एवं अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्याया. के समक्ष प्रस्तुत किया I

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नागा, ADPO बरेली द्वारा की गई।

माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी महेंद्र मीना को धारा 304 A भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड, धारा 279 भा.द.वि. में 2 माह का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड, धारा 337 भा.द.वि. में 1 माह का सश्रम कारावास व 500 रु. अर्थदंड तथाधारा 3/181 मो.व्ही. एक्ट 1 माह का सश्रम कारावास व 5000 रु. अर्थदंड इस प्रकार कुल 8500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गयाI

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post

जमीनी विवाद के चलते गाली गलौंच करने एवं मारपीट कर घायल करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 4500 रु अर्थदंड

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.