रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पाॅक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-शमषाबाद जिला विदिषा को धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 14.03.2020 को थाना शमषाबाद जिला विदिषा में गुमषुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 दिन पहले गुरूवार की रात खाना खा पीकर वह तथा उसकी पत्नी, पीड़िता एवं बच्चे रात करीब 11 बजे सो गये थे। पीडिता के पिता ने सुबह 04ः00 बजे उठकर देखा तो घर के किबाड़ खुले हुए थे, घर में देखा तो लड़की (पीड़िता) नहीं थी। आसपास तलाष किया लेकिन पीडिता का कोई पता नहीं चला। पीडिता की उम्र करीब 14 वर्ष थी उसको कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त आवेदन पर से पुलिस द्वारा गुमषुदगी रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0
