रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पाॅक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग दलित बालिका के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-पथरिया (उनारसीकलां) जिला विदिषा को धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय≤ पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 16.06.2020 को थाना पथरिया (उनारसीकलां) जिला विदिषा में लिखित षिकायती आवेदन दिया था कि, वह गांव के बाहर अपने खेत पर बने मकान में रात को खाना खाकर गर्मी का मौसम होने से सो रहे थे। वह हमेषा की तरह सुबह करीब 4-5 बजे उठ। मैदान करके जब घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि लडकी पीडिता का पलंग पेटी बिस्तर खाली है तो उसने एवं पत्नि ने सोचा कि लैटरिंग करने गई होगी। काफी देर होने के बाद जब पीडिता नहीं आई तो उसने अपने लडकों को जगाया तब पीडिता का उन लोगों को बताया कि घर पर नहीं है। फिर उन सब लेागों ने पीडिता की तलाष सभी जगह की जो नहीं मिली। उक्त आवेदन पर से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0
