रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग बालक के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना- कोतवाली जिला विदिषा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, नाबालिग बालक के पिता द्वारा थाना कोतवाली जिला विदिषा में लिखित षिकायती आवेदन दिया था कि, दिनांक 12.06.2020 को शाम को बालक का पिता अपने घर पर लॉन में खड़ा था तभी मोहल्ले में रहने वाला आरोपी उसके पास आया और उसके पुत्र को उसके सामने घर से बुलाकर ले गया। आरोपी अन्य लड़कों के साथ पीडित के घर के सामने क्रिकेट खेलता था इसलिए पीडित बालक उसे पहचानता था, इस कारण पीडित बालक आरोपी के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद पीडित बालक ने अपने पिता को घर के अंदर आरोपी द्वारा उसे गाल, गले आदि पर चूमने और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने व अष्लील हरकत की सारी बात बता दी एवं जब आरोपी पीडित बालक को बुलाकर ले जा रहा था तब आरोपी की पत्नि ने भी उसे पीडित बालक को बुलाते हुए देखा था। इसके बाद पीडित बालक का मेडिकल कराया गया। उक्त आवेदन पर से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0