रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस ठाकुर के नवीन जेल के पीछे, कुलामढी रोड़ पर मौजूद कुबेर परिसर कॉलोनी में उनके खाली प्लॉट पर जाने के मार्ग पर तार फेंसिंग लगाकर अवरुद्ध किए जाने की की शिकायत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित जनसुनवाई में की गई है। श्री ठाकुर ने अपनी शिकायत में अवगत कराया है कि शासकीय भूमि पर बने मंदिर की आड़ में तार फेंसिंग कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि उनका प्लॉट उनकी पत्नी श्रीमती मीना ठाकुर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।उक्त भूमि पर आने जाने के लिए ग्राम कुलामढ़ी एवं किशनपुर का 15 फुट का शासकीय मेढा है।उनकी भूमि पर जाने के लिए ही एकमात्र रास्ता है। इसी शासकीय मेढे से लगकर मंदिर निर्मित है। उक्त मंदिर की आड़ में नहर की जमीन पर कब्जा सहित मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। हमारी भूमि से लगकर राजेंद्र पचोरी व अन्य द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है। गत वर्ष बिल्डर राजेंद्र पचौरी ने पूर्व पार्षद व अन्य लोगों
के साथ मिलकर मंदिर के पीछे से शासकीय गोहे तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण की मंशा से सीमेंट के पोल गाड़ दिए थे। जिसकी शिकायत पर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार ग्रामीण नर्मदापुरम द्वारा 16/09/2022 को आदेश पारित कर राजेंद्र पचौरी, पंकज पांडे को निर्देश दिया गया था कि उक्त भूमि पर पौधरोपण,खंबो एवं फेंसिंग का निर्माण नहीं करेंगे।जिससे रास्ता अवरुद्ध या बाधा की स्थिति निर्मित हो, साथ ही सिंचाई विभाग और राजस्व निरीक्षक को उचित जांच और सीमांकन के निर्देश भी दिए थे। जिससे कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो सके परंतु उक्त आदेश के पश्चात उनके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर खंभे और तार लगा दिए गए। जिससे हमारी भूमि पर आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। यदि यहां पर तत्काल अवैध निर्माण का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अन्य लोग भी शासकीय भूमि पर कब्जा कर लेंगे और मार्ग पूर्णता अवरुद्ध हो जाएगा। शिकायत में अवगत कराया गया कि राजेंद्र पचौरी पर अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में भी प्रकरण दर्ज है जो कि वर्तमान में लंबित है। हमारे द्वारा 6 अप्रैल को भी कलेक्टर , एसडीएम सहित ग्रामीण तहसीलदार से शिकायत की गई थी। पिछली जनसुनवाई में भी शिकायत की गई थी, जिस पर एसडीएम को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा कलेक्टर श्री सिंह से मुलाकात की गई थी कलेक्टर ने संबंधित मामले में अविलंब कार्यवाही के निर्देश ग्रामीण तहसीलदार को दिए हुए हैं।