रिपोर्टर शुभम सहारे
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा कुओं/बावड़ियों जिन्हें फर्शी-गर्डर/सीमेंट कांक्रीट से बंद किया गया हो, का सर्वे कर उन्हें पाटने की कार्यवाही करने तथा इन निर्देशों का समयावधि में अनिवार्यत: पालन कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर जिला कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। ये निर्देश पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ ही सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, आयुक्त नगरपालिक निगम, सभी तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती पटले ने बताया कि राज्य शासन द्वारा लेख किया गया है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरवेल, जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है जिससे मिट्टी धसक जाने से वे खतरनाक हो जाते है और ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं । इसी प्रकार कुओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी- गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिये जाते हैं जिनके धसकने से गंभीर घटनाये हुई हैं । इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इस दृष्टि से जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा कुओं/बावड़ियों जिन्हें फर्शी-गर्डर/सीमेंट कांक्रीट से बंद किया गया हो, ऐसे सभी प्रकार के बोरवेल तथा कुओं/बावड़ियों के सर्वे का कार्य आगामी 15 दिवस में पूर्ण करें । ऐसे भूमिस्वामी जिनकी भूमि पर इस प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुआं/बावड़ी पाई जाये, उन्हें भी सूचीबध्द कर ऐसी संरचनाओं को पूर्णतः पाटने की कार्यवाही करें । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि निर्धारित समयावधि में यह कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत ऐसे भूमिस्वामियों के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना दें तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं/बावड़ी पर से इस प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही करायें । यह कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी और इस कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल करें । उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे भूमि स्वामियों पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल/कुयें पाटने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, के विरूध्द युक्तियुक्त आपराधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें ।