कटनी (15 मार्च ) – शासकीय अधिकारी कर्मचारी आम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के प्रति ऐसे ही असंवेदनशील व्यवहार पर कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कटनी की अधीक्षण अभियंता को 3 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। साथ ही अधीक्षण अभियन्ता को प्रतिवेदन सहित अधीनस्थ कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
ये है प्रकरण
मंगलनगर रामकृष्ण परमहंस वार्ड निवासी मीसाबंदी अयोध्या प्रसाद पाल द्वारा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से कृषि संबंधी उपयोग हेतु नवीन कनेक्शन के लिए 30 दिसंबर 2021 को आवेदन किया गया था। जिसे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कटनी कार्यालय द्वारा बिना कारण दर्शाए निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित आवेदक द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर 18 जनवरी 2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को कृषि उपयोग हेतु कनेक्शन प्रदाय न कर यह उल्लेखित किया गया कि ट्रांसफार्मर में निर्धारित क्षमता से अधिक भार है। जबकि उसी ट्रांसफार्मर से आवेदक को निरंतर अस्थाई कनेक्शन प्रदाय किया गया था।
डीसीसी से भी गैरजिम्मेदाराना बर्ताव
उक्त आवेदन के पालन प्रतिवेदन के संबंध में जब लोक सेवा केन्द्र द्वारा म प्र पू क्ष वि वि कंपनी कटनी की कनिष्ठ अभियंता शासकीय सेवक तिथि बछोतिया से दूरभाष पर सूचित किया गया तो शासकीय सेवक कनिष्ठ अभियंता द्वारा गैरजिम्मेदाराना बर्ताव करते हुए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने की बात कहते हुए पालन प्रतिवेदन देने से साफ मना कर दिया गया।
3 दिवस में उपस्थित होने निर्देश
जनता के साथ शासकीय सेवक के असंवेदनशील बर्ताव पर कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कनिष्ठ अभियंता श्रीमती तिथि बछोतिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर अधीक्षण अभियन्ता को उक्त प्रकरण का परीक्षण कर अधीनस्थ कर्मचारी के साथ समक्ष में उपस्थित होकर 3 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया है।