रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपीगण 1. अब्दुल गनी, आयु 32 साल, 2. मो. अफसर, आयु 29 साल 3. सईद चौधरी उर्फ सईद अहमद, आयु 66 साल को पुलिस थाना औबेदुल्लाागंज के मामले में दोषी पाते हुए आरोपीगण को म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6(क),6(ख) सहपठित धारा 10 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू अर्थदण्ड, म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 सहपठित धारा 9 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड धारा 6 सहपठित धारा 9 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 में 10 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
यहॉं यह उल्लेखनीय है कि यह एक विशेष मामला है जिसमें दिनांक 17/12/19 को अभियुक्तगण को दोषमुक्ति किया गया था उक्त निर्णय के विरूद्ध अभियोजन द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तावित की गई थी जिसमें माननीय अपील न्यायालय द्वारा पुन: विचारण हेतु मामला अधीनस्थत न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया था।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 23-11-2012 को सुबह के लगभग आठ बजे गौहरगंज की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक एमपी 09 एच एफ 4272 को रोककर गौहरगंज चौराहे पर चेक किये जाने पर आरोपीगण उक्त ट्रक में 16 नग गाय एवं 41 नग बछड़े क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर, भरकर उन्हें कत्लखाने पड़तवाड़ा महाराष्ट्र ले जा रहे थे। आरोपीगण से उक्त ट्रक को जप्त कर श्रीरामपुर गौशाला इमलिया ले जाया गया, जहां उक्त पशुओं को गौशाला प्रभारी के सुपुर्द किया गया। आरोपीगण से ट्रक, रस्सी और पशुओं को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त धाराओं में दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0