कटनी (5 मार्च) कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने बताया कि रविवार को प्रातः 7.00 बजे से गोलबाजार कटनी में फल व्यापारियों के दुकानों का निरीक्षण गठित उडनदस्ता दल द्वारा किया गया, जिसमें कतिपय फल व्यापारियों द्वारा जोर–जोर से चिल्ला–चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी करते हुये उडनदस्ता दल एवं जाँच दल के विरूद्ध भडकाने भीड को उग्र करने के भरसक प्रयास करते हुये गोलबाजार की सभी दुकानों को बंद करवाने का कार्य किया गया। साथ ही मण्डी प्रशासन के विरूद्ध नारेबाजी की गई। इस प्रकार संबंधितों द्वारा गठित उडनदस्ता दल एवं जाँच के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभ्रदता करते हुये शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। मौके पर शांती भंग न हो और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इस लिये उडनदस्ता दल एवं जाँच दल को मौके से हटना पड़ा।
उक्त घटना की जानकारी कलेक्टर अवि प्रसाद जिला कटनी को प्राप्त होते ही सिटी कोतवाली प्रभारी को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये संबंधित फल व्यवसाईयों को थाने ले जाया गया जहाँ मण्डी प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित फल व्यवसाईयो द्वारा मण्डी अधिनियम की धारा 31 एवं उपविधि फल सब्जी 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार शीघ्र ही थोक फल सब्जी व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार मण्डी प्रांगण पहरूआ में थोक फल सब्जी का व्यापार करने एवं मण्डी व दाण्डिक मण्डी फीस जमा करने की सशर्त में लिखित में माफी मांगी, एवं उनके द्वारा जॉच दल के साथ किये गये अभ्रद व्यवहार हेतु खेद व्यक्त किया है।
विदित हो कि कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशों के परिपालन एवं मण्डी प्रांगण के बाहर अवैध रूप से संचालित थोक फल सब्जी मण्डी को शीघ्रतीशीघ्र मण्डी अधिनियम की धारा 31 एवं उपविधि फल सब्जी 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार थोक फल सब्जी व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार मण्डी प्रांगण पहरुआ में थोक फल सब्जी का व्यापार करने वालों से मण्डी फीस एवं दाण्डिक मण्डी फीस वसूली करने हेतु मण्डी समिति की ओर से उड़नदस्ता जाँच दल गठित करते हुये कार्यवाही किये जाने के आदेश अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रदाय किये गये है।
मण्डी सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा समस्त थोक फल सब्जी व्यावसाईयों से पुनः अपील की है कि शीघ्रतीशीघ्र मण्डी अधिनियम की धारा 31 एवं उपविधि फल सब्जी 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार थोक फल सब्जी व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार थोक फल सब्जी का व्यापार करने, समय पर व्यापार से संबंधित अभिलेख, दस्तावेज एवं नियमानुसार मण्डी फीस कार्यालय में जमा करें, अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही में तेजी लाई जावेगी।
