रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.05.2021 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना रैपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि, दिनांक 08.05.2021 को वह घर से 01ः00 बजे करीबन दोपहर अपने बडे लड़के के साथ तेल की पिराई कराने बाहर आया था, घर में उसकी पत्नी व बहुयें व अभियोक्त्री को घर में छोड़ आया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बहू ने बताया कि अभियोक्त्री 02ः00 बजे दोपहर करीबन घर से लोटा लेकर लेट्रिंग करने को कहकर खेत तरफ गई थी जो अभी तक लौट कर नहीं आई, तब वह अपनी लड़की/अभियोक्त्री को घर, गांव व खेतों में तलाश करता रहा, लड़की नहीं मिली तब रिश्तेदारियों में भी पता किया तो अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला, उसे शंका है कि उसकी लड़की/अभियोक्त्री को पिल्लू रजक बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर संदेही पिल्लू रजक के विरूद्ध थाना रैपुरा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी पिल्लू उर्फ अनिल उर्फ मोहन रजक के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी- पिल्लू उर्फ अनिल उर्फ मोहन रजक को क्रमशः धारा- 363, 366ए 343, 506 भाग- दो भादसं एवं 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 20 वर्ष एवं 1000/-रूपए, 1000/-रूपए, 1000/-रूपए, 1000/-रूपए एवं 5000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.