रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान् राकेष सनोढिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी नीलेष साहू निवासी- सुभाष नगर जिला विदिषा थाना- सिविल लाईन अंतर्गत धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ज्योति गोयल सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी क्रांतिबाई ने उसकी पुत्री के साथ दिनांक 11.11.2015 थाना सिविल लाईन में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि, वह विदिषा में रहकर मजदूरी करती है। दिनांक 10.11.2015 को रात्रि के 10ः30 बजे घर के सामने हैण्डपंप पर पानी भरने के लिए गई तो वहां पर आरोपी हैण्डपंप पर सुतली बम रखकर फोड़ रहा था। पास में दुर्गाजी का मंदिर है उसकी दीवार पर बम फोड़ने लगा। इस पर फरियादिया ने कहा कि दीवार चटक जाएगी तो आरोपी नीलेष अष्लील गालियां देकर फरयादिया एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगा। जिससे फरियादिया एवं उसकी पुत्री को चोटे आई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवचेना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा