रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष श्री रईस खान तहसील लटेरी जिला विदिषा द्वारा जानलेवा हमला कर मारपीट करने वाले आरोपीगणों 1. तखतसिंह 2. बदनसिंह 3. परसराम 4. खुमानसिंह 5. कमलसिंह 6. सौदानसिंह 7. मलखानसिंह 8. रामचरण 9. भीकमसिंह 10. भारतसिंह 11. हरिसिंह 12. कुमेरसिंह (मृत) 13. पर्वतसिंह (मृत) सर्वनिवासीगण- अंतर्गत थाना लटेरी धारा 307/149 भादवि में 05 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी हरिराम कुषवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील लटेरी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि मामला थाना लटेरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेवलीपुरा का है जिसमें अभियुक्तगण ने दिनांक 14.12.2015 को जमीन के विवाद को लेकर लाठी, डंडा और फर्सी से लेस होकर जानलेवा हमला कर नेपालसिंह, प्रतापसिंह, प्रीतम, भूरीबाई, और शारदाबाई के साथ मारपीट की थी जिसमें नेपाल और प्रीतम को गंभीर चोटें आयी थी। प्रतापसिंह की रिपोर्ट पर से थाना लटेरी में मामला पंजीबद्ध हुआ था और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेष किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए संपूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराया गया।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0