रिपोर्टर संतोष सिंह
पन्नाु। न्यायालय-श्रीमान कमलेश कुमार सोनी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला-पन्ना म0प्र0 के न्यायालय में आरोपी-संता उर्फ संतोष कुम्हार पिता रघुनाथ कुम्हार, उम्र-38 वर्ष, थाना-बृजपुर,जिला-पन्ना् म0प्र0 को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 365, 364क भादसं. एवं धारा 25(1-बी)(ए) के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष, आजीवन कारावास एवं 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड क्रमश: 01 हजार, 01 हजार एवं 01 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्ररपाल प्रजापति द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 17.07.2005 को रात करीब 09:00 बजे जब वनविभाग में समिति प्रबंधक के रूप में कार्यरत फरियादी रामखिलावन प्रजापित ग्राम झण्डा (लालापुर) में अपने घर की चौपाल में बैठकर खाना खा रहा था एवं उसका परिवार भी वहीं मौजूद था, उसी समय वहां 06 बदमाश व्यक्ति आये जिनमें से 05 व्यक्ति बन्दूक लिये थे तथा एक व्यक्ति अपनी पीठ पर काला बैग टांगे था और हाथ में छड़ी लिये था। फिर उक्त आये हुये व्यक्तियों ने फरियादी से उसका नाम एवं प्रबंधक के बारे में पूछा था, जिस पर फरियादी द्वारा अपना नाम बच्चू व प्रबंधक का पन्ना जाना बताया गया था। तब उक्त 06 व्यक्तियों ने फरियादी से खाना खिलाने के लिये कहा, तो फरियादी रामखिलावन द्वारा खाना खिलाने से मना करने पर उक्त 06 व्यक्ति फरियादी को गाली देने लगे। उस समय फरियादी का लड़का सुरेश वहीं घर के दरवाजे पर खड़ा था तथा फरियादी राम खिलावन का भाई रामबाबू भी फरियादी के घर आया हुआ था तो उक्त 06 व्यक्ति फरियादी के लडके सुरेश एवं फरियादी के भाई रामबाबू को पकड़कर अपने साथ ले गये जिसके बारे में बदमाशों के जाने के बाद फरियादी को पता चला था। फिर उक्त 06 व्यक्तियों / बदमाशों ने फरियादी के भाई रामबाबू की मारपीट करके एवं उसे अपहृत सुरेश को मुक्त करने के एवज में 02 लाख रूपये सुबह 6 बजे सलैया डाबर के जंगल मे लेकर आने अन्यिथा सुरेश की उनके द्वारा मृत्युाकारित किये जाने की धमकी देते हुये फरियादी के भाई रामबाबू को भगा दिया एवं उक्त 06 व्यक्ति फरियादी के लडके सुरेश को अपने साथ ले गये थे। जिसके संबंध में वापस लौटने के बाद घटना दिनांक को ही अपहृत रामबाबू द्वारा अपहृत सुरेश के पिता फरियादी राम खिलावन को बताया । तत्परश्चाबत फरियादी द्वारा अपने भाई रामबाबू के साथ जाकर चौकी पहाडीखेरा के अपराध क्र.012/05 पर 06 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भादस की धारा 364क के आरोप में तथा थाना-बृजपुर में असल नंबर अपराध क्र.42/05 में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर दौरान विवेचना मुखबिर के बताये अनुसार अभियुक्त संता उर्फ संतोष कुम्हार को भादस की धारा 364क एवं आयुध अधिनियम की धारा 25/27 पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्याायालय के समक्ष अपर लोक अभियोजक द्वारा महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी-संता उर्फ संतोष कुम्हार पिता रघुनाथ कुम्हार, उम्र-38 वर्ष, थाना-बृजपुर,जिला-पन्ना् म0प्र0 को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 365, 364क भादसं. एवं धारा 25(1-बी)(ए) के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष,आजीवन कारावास, 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड. क्रमश: 01 हजार, 01 हजार,01 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.