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Home मध्यप्रदेश नर्मदापुरम

नाबालिग से छेडछाड करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
November 18, 2022
in नर्मदापुरम
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नाबालिग से छेडछाड करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास
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प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी, द्वारा आरोपीगण सतीष मेहरा उर्फ बब्लू पिता चंदन मेहरा एवं योगेश सराठे पिता प्रहलाद सराठे नि0 नागपुर कलां थाना पथरोटा को धारा 354 भादवि के अंतर्गत 01वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 7/8 पाक्सों अधिनियम के अंतर्गत 03वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना यह है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 27.01.2019 को थाना पथरौटा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह नागपुरकला में रहकर पढ़ाई करती है। कक्षा 10 वी का प्राईवेट फार्म भरा है। दिनाँक 26.01.2019 को शाम करीब 7 बजे वह फोन पर सहेली से बात कर रही थी। उसके मम्मी पापा ने उसे बात करते हुए देखा तो उस पर नाराज होने लगे। उसके माता-पिता गुस्सा कर रहे थे, इसलिए वह भागकर उसकी पहचान की दीदी के घर नटराज प्लांट नागपुर कला चली गई और उसे मम्मी पापा के नाराज होने वाली बात बताई थी। कुछ देर बाद दीदी के फूफाजी बबलू मेहरा और योगेश खवास मोटरसाइकिल से आये, जिन्हें वह अच्छे से जानती है। दीदी ने उसे समझाया और कहा कि तुम बबलू के साथ चले जाओ, ये तुम्हें घर छोड़ देगा, तो वह रात करीब 10:30 बजे बबलू की हरी काली मोटरसाइकिल जो स्टार सिटी कंपनी की थी, पर बैठ गई। गाड़ी योगेश चला रहा था, वह बीच में बैठी थी, बबलू पीछे बैठा था। वह दोनों उसे वहां से लेकर निकले पर घर तरफ न जाकर उसे 16 नंबर पुलिस के आगे जंगल में ले जाने लगे, उसने चिल्लाने की कोशिश की तो बबलू ने उसका मुंह दबा दिया और बोला कि चुपचाप बैठी रहे, नहीं तो जान से मार दूंगा। उसे जंगल ले गये, बबलू ने उसे मोटरसाइकिल से उतारा। योगेश मोटरसाइकिल पर ही बैठा था। बबलू ने बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ ने पकड़ लिया और उसका दाहिने तरफ का सीना दबाया और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा, उसने चिल्लाया और बबलू को धक्का मारा और वहां से भाग निकली। बबलू ने उसका पीछा किया, पर वह भाग कर नई बस्ती झुग्गी में स्कूल के पास एक आंटी के घर चली गई, वहां एक अंकल ने 100 नंबर पर फोन लगाया, तो 100 नंबर गाड़ी आई और उसके कहने से उसके घर नागपुर कला में मम्मी पापा के पास छोड़ दिया। वह डर गई थी, इसलिए उसने 100 डायल में जो साहब थे, उन्हें यह बात नहीं बताई। बाद में घर आकर मम्मी पापा को सारी बात बताई और सुबह अपने बड़े पापा, पापा एवं मम्मी के साथ रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-28 / 2019, अंतर्गत धारा 354, 354-बी, 506 भाग-2, भा०द०वि० लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8, 11/12 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय में अभियोक्त्रि द्वारा घटना का समर्थन किया गया। अभियोजन द्वारा अभियोक्त्रि को नाबालिक भी प्रमाणित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये आरोपीगण को दण्डित किया गया। शासन की ओर से एच0एस0 यादव, अति0 जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गयी।

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