रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी कृष्णपाल उर्फ कृष्णकुमार पिता शंकरलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सर्रा जैथारी थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 338 भादविी में तीन माह का साधारण कारावास व 300/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 146/196 व 3/181 मोटरयान अधिनियम में 07-07 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 07 दिवस साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 14.01.2016 को फरियादी भूरा ने रिपोर्ट की कि उसका लड़का शैलेन्द्र हरिसिंह के घर के सामने खेल रहा था तभी उसके गांव का लड़का कृष्णपाल डिस्कवर मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में चलाकर लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकिल उसके लड़के शैलेन्द्र पर चढ़ा दी जिससे उसके बायं पैर की जांघ में चोट आयी इलाज हेतु सिलवानी अस्पताल आये जिसके बाद फरियादी की देहाती नालसी के आधार पर थाना सिलवानी में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं आहत की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया उक्तन रिपोर्ट पर से मामला विवेचना में लिया व आहत शैलेन्द्र के एक्सच-रे रिपोर्ट में फैक्चर होने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया व विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0