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Home मध्यप्रदेश पन्ना

रिश्‍वत लेने वाले आरोपी पटवारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
November 5, 2022
in पन्ना
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नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम करावास
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रिपोर्टर संतोष चौबे

पन्ना। न्यायालय-श्रीमान विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988), जिला पन्ना म0प्र0के न्यायालय नें आरोपी रामाधार पिता राममिलन साकेत उम्र 52 वर्ष, निवासी गुनौर, तहसील गुनौर, जिला पन्ना म0प्र0 को धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खरे ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने दिनांक 03..09.2017 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि वह ग्राम टौरियापुरा तहसील गुनौर जिला पन्ना का रहने वाला है तथा कृषि कार्य करता है। उसकी मां की गुनौर मे जमीन स्थित है जिसका बंटवारा उसके तीनों भाइयो के मध्य 5-6 माह पूर्व हो चुका है तथा बंटवारा अनुसार आवेदक अपनी जमीन का नक्‍शा तरमीम के कार्य हेतु हल्का नंबर 17 पटवारी रामाधर साकेत से दिनांक 30.08.2017 को मिला था जिसके द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उससे 4500/- की मांग की। आवेदक से दिनांक 04.09.2017 को रिश्‍ष्त मांगवार्ता के दौरान 1000/- रूपए एवं दिनांक 06.09.2017 को रिष्श्श् लेन दने वार्ता के दौरान 2000/- कुल 3000/- रिष्वत राशि प्राप्त कर साय अपनी आय में वृद्धि कर आपराधिक अवचार कारित किया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 187/17 अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 07 एवं 13(1)(बी) सहपठित धारा-13(2)पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत आरोपी के विरूद्ध दिनांक 06.09.2017 को ट्रेप कार्यवाही कर गिरफ्तारी पत्रक के मुताबित गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामाधार को धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोकअभियोजन अधिकारी
जिलापन्ना म.प्र.

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