छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 01 वर्ष के कारावास की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना
रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी माननीय न्यायालय- श्रीमान हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी दीपेश लोधी आ. हल्केराम ...