प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ दिनांक 5-2-2021 को दोपहर 3 बजे की घटना है पीड़िता के माता पिता मज़दूरी करने गए । भाई बहन खेलने के लिए बाहर थे अकेली घर पर थी आरोपी राहुल उर्फ़ प्रशांत उसके घर में घुसकर बुरीनियत से दोनो हाथ पकड़ कर झूमा झटकी की और पीड़िता द्वारा विरोध करने पर दो तीन चाटे मारे घटना की जानकारी परिवार वालों को दी और घरवालों के साथ जाकर थाना सिवनीमालवा में रिपोर्ट की थाना सिवनीमालवा द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी राहुल उर्फ़ प्रशांत रघुवंशी के विरुद्ध धारा 452, 354 भा द वि एवं धारा7/8 पोक्सो ऐक्ट के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया। मामले के विचारण के दौरान पीड़िता ने घटना का समर्थन किया उसका नाबालिग होना प्रमाणित किया गया। अभियोजन द्वारा तर्क किया गया, मामला प्रमाणित पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला विशेष न्यायालय पोक्सो ऐक्ट के द्वारा आरोपी अलग अपराध के लिए तीन तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाया शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी द्वारा की गई।