कटनी। जिले में दवाओं के क्रय-विक्रय, भंडारण और वैधानिक अभिलेखों के संधारण में नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश के बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले दो मेडिकल स्टोर्स की औषधि अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) निलंबित कर दी गई हैं, जबकि तीन अन्य मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिले के आदर्श कॉलोनी स्थित मेसर्स फिजान रेमेडीज एवं श्रीजा मेडिकल स्टोर्स, बरही रोड स्थित प्रेम मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स तथा डन कॉलोनी स्थित स्टार फार्मेसी एवं मॉम एन मी मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय और संबंधित वैधानिक अभिलेखों की जांच की गई।
निरीक्षण में श्रीजा मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए गए। वहीं प्रेम मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स में औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी बीजक उपलब्ध नहीं कराए गए तथा एच-1 रजिस्टर का संधारण भी नहीं पाया गया। इन अनियमितताओं पर दोनों संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
श्रीजा मेडिकल स्टोर्स का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उसकी औषधि अनुज्ञप्तियां दो दिवस के लिए निलंबित कर दी गई हैं। वहीं प्रेम मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उसका लाइसेंस पांच दिवस के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों संस्थानों से एलोपैथिक औषधियों का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा गर्भपात में उपयोग होने वाली औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी बीजक प्रस्तुत नहीं करने पर फिजान रेमेडीज, स्टार फार्मेसी और मॉम एन मी मेडिकल स्टोर्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


