क्राईम ब्रांच एवं थाना कुण्डम, थाना मदनमहल की संयुक्त कार्यवाही
प्रतिबंधित कार्बाइड गन के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी 3 आरोपी पकड़े गये,
39 किलो 500 ग्राम कार्बाइड, 14 कार्बाइड गन, एवं कार्बाइड गन निर्माण में प्रयुक्त 7 सर्किट, 7 प्लास्टिक के पाईप जप्त
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा प्रतिबंधित कार्बाइड गन के अवैध निर्माण एवं विक्रय में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अनु बेनिवाल (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अखिलेश गौर, उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुश्री निकिता सिंह, डीएसपी क्राईम श्री उमेश तिवारी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच एवं थाना कुण्डम एवं थाना मदनमहल की संयुक्त टीम द्वारा 3 आरोपियों के कब्जे से 39 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित कार्बाइड, 14 नग कार्बाइड गन, 7 नग सर्किट, 7 नग प्लास्टिक के पाईप जप्त किये गये हैं।
थाना प्रभारी कुण्डम श्री सतीश अंधवान ने बताया कि दिनांक 29-10-26 की शाम क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बाजार मोहल्ला बघराजी में दशरथ बड़गैइया अपने मकान में कार्बाइड गन विक्रय हेतु रखा है, सूचना पर क्राईम ब्रांच थाना कुण्डम की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई, मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने पूछताछ पर अपना नाम दशरथ बड़गैइया उम्र 58 वर्ष निवासी झंडा चौक बाजार मोहल्ला ग्राम बघराजी बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर मकान के सामने कमरे की सीढ़ी के पास प्लास्टिक पाईपों द्वारा तैयार 10 नग काबाईड गन, कार्बाइड गन तैयार करने के लिये प्लास्टिक के 7 नग पाईप, सर्किट 7 नग एवं प्लास्टिक की बोरी में कार्बाइड रखे मिला, कार्बाइड की तौल करने पर 11 किलो 500 ग्राम होना पाया गया। आरोपी दशरथ बड़गैइया द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 17-10-26 का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी दशरथ बड़गैइया के कब्जे से उपरोक्त कार्बाइड एवं कार्बाइड गन बनाने में प्रयुक्त साम्रगी जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 223 बीएनएस एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के तहत कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार दिनांक 29-10-26 की शाम मुखबिर की सूचना पर क्राईम ब्रांच थाना कुण्डम की संयुक्त टीम द्वारा बघराजी स्थित दुकान में दबिश देते हुये दुकान संचालक चित्रांश साहू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बघराजी के कब्जे से दुकान में रखे 4 प्लास्टिक के पाईप से तैयार 4 नग कार्बाइड गन रखे मिले। जिसे जप्त करते हुये आरोपी चित्रांश साहू के विरूद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई।
*उल्लेखनीय भूमिका-* प्रतिबंधित कार्बाइड गन एवं कार्बाइड गन में प्रयुक्त सामग्री जप्त करने में, उप निरीक्षक हरिलाल उर्वे, सहायक उप निरीक्षक इंद्रकुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक सुशील बागरी, ब्रजेश टेकाम, महिला आरक्षक गायत्री धुर्वे एवं अपराध थाना प्रभारी श्री शैलेष मिश्रा के निर्देशन में क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डे, मोहन तिवारी, प्रधान आरक्षक मोहन थापा, आरक्षक रितेश शुक्ला, इंद्रजीत यादव, पंकज सिंह, हितेन्द्र रावत, संतोष शाह, विमल विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
थाना प्रभारी मदनमहल श्री उमेश यादव ने बताया कि दिनांक 29-10-26 को दौरान पेट्रोलिंग बंसल ब्लड बैंक के पास सुखेजा टावर लाठिया टेªडर्स का संचालक विजय साहू पिता रामसिंह साहू उम्र 49 वर्ष निवासी गोल्डन टाउन अनुश्री कालेज के सामने माढ़ोताल का अपनी दुकान में एक ड्रम में कार्बाइड जो पत्थर के टुकड़ों में है दुकान संचालक से नाम पता पूछने पर विजय साहू उम्र 49 वर्ष निवासी गोल्डन टाउन अनुश्री कॉलेज के पास माढ़ोताल बताया जिसकी दुकान में रखे कैल्श्यिम कार्बाइड की तौल करने पर 28 किलो ग्राम कीमती लगभग 2800 रूपये का होना पाया गया। दुकान संचालक द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 17-10-26 का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी के कब्जे से 28 किलो कैल्शियम कार्बाइट जप्त करते हुये आरोपी दुकान संचालक के विरूद्ध धारा 223(ए) के तहत कार्यवाही की गई।
*उल्लेखनीय भूमिका-* दुकान संचालक के कब्जे से कैल्शियम कार्बाइट जप्त करने में चौकी प्रभारी बस स्टेण्ड उप निरीक्षक जगन्नाथ यादव, प्रधान आरक्षक दीपक कुमार बकोड़े, आरक्षक लक्ष्मीनारायण की सराहनीय भूमिका रही।


