*निगमायुक्त तपस्या परिहार ने जारी किया आदेश, निलंबन अवधि में मुख्यालय से किया संबद्ध*
कटनी। जर्जर भवनों को समय पर हटाने में लापरवाही बरतने तथा संबंधित कार्रवाई में उदासीनता के कारण एक बुजुर्ग की मृत्यु होने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने वार्ड क्रमांक 27, सागर पुलिया के पास स्थित जर्जर भवन को तोड़ने की कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित जर्जर भवन को तोड़ने के लिए पूर्व में आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद भवन को समय पर हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर उपयंत्री संजय मिश्रा से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उपयंत्री द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने को गंभीर लापरवाही मानते हुए निगमायुक्त द्वारा यह कार्रवाई की गई है ।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि जर्जर भवन का एक हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के मद्देनजर संबंधित अधिकारी श्री मिश्रा की कार्यप्रणाली को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में उपयंत्री संजय मिश्रा का मुख्यालय नगर पालिक निगम कटनी निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। निगमायुक्त की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि नागरिकों से जुड़े मामलों में लापरवाही और निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता को गंभीरता से लिया जाएगा।


